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सुप्रीम कोर्ट 29 को करेगा किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई, आमने-सामने हैं एलजी और पुडुचेरी सरकार

पुडुचेरी में सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलंदाजी और अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरूवार को सुनवाई करेगा.

Updated on: 28 May 2019, 03:26 PM

highlights

  • पुडुचेरी में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को.
  • मद्रास हाईकोर्ट वे किरण बेदी का दखलंदाजी को समानांतर सरकार चलाना बताया था.
  • अब किरण बेदी ने राज्य में यथास्थिति बरकरार रखने की दायर की है याचिका.

नई दिल्ली.:

पुडुचेरी में सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलंदाजी और अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरूवार को सुनवाई करेगा. किरण बेदी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकारने के बाद भी सीएम द्वारा अफसरों को लेकर किए जा रहे फैसले पर रोक लगाने और यथास्थिति बरकरार रखने के लिए याचिका दायर की है.

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एलजी और पुडुचेरी सरकार में खिंचा है पाला
गौरतलब है कि पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों और अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर पाला खिंचा हुआ है. यहां तक कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ एलजी के ऑफिस के बाहर धरना-प्रदर्शन तक कर चुके हैं. मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां किरण बेदी के दखल को हस्तक्षेप करार दिया गया था. मद्रास हाईकोर्ट ने किरण बेदी के इस दखल को समानांतर सरकार चलाने जैसा काम तक करार दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा है जवाब
इस पर किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. किरण बेदी की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र ने भी जवाब दाखिल किया था. केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांग चुका है. ऐसे में अब किरण बेदी ने दोबारा अपील दायर कर राज्य में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है. किरण बेदी की दलील है कि मामला अदालत में है और राज्य सरकार अधिकारियों पर फैसले ले रही है.

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मद्रास हाईकोर्ट का फैसला किरण बेदी के गया था खिलाफ
गौरतलब है कि किरण बेदी के राज्य के कामकाज में दखलंदाजी के खिलाफ कांग्रेस विधायक लक्ष्मीनारायण ने मद्रास हाईकोर्ट में याचका दाखिल की थी. इस पर 30 अप्रैल को दिये गए फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के रोजमर्रा के काम में एलजी किरण बेदी का दखल ठीक नहीं है. यह एक तरह से समानांतर सरकार चलाने जैसा ही है.