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सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने रकम कराने के लिये 10 दिन का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में 709.82 करोड़ रुपये जमा कराने के लिये सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय को 10 कार्यदिवसों की मोहलत दी है।

Updated on: 19 Jun 2017, 11:42 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में 709.82 करोड़ रुपये जमा कराने के लिये सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय को 10 कार्यदिवसों की मोहलत दी है। साथ ही उनकी जमानत का समय भी 5 जुलाई तक के लिये बढ़ा दिया है।

सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, उनके प्रमोटर सुब्रत रॉय और तीन निदेशकों के खिलाफ 2012 में आर्थिक अनियमितताओं का मामला दर्ज किया था। सेबी ने आरोप लगाया था कि इन कंपनियों के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सिक्यॉरिटीज लिस्ट कराए बिना ही निवेशकों से भारी रकम जमा की गई।

सुब्रत रॉय तिहाड़ जेल में 2 साल की सजा भी काट चुके हैं। मा के निधन पर उन्हें जमानत मिली थी। साथ ही उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा सेबी के माध्यम से लौटाएंगे।

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सुब्रत रॉय के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एंबी वैली को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये थे ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके।

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