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सुप्रीम कोर्ट में 'वरिष्ठ वकील' का दर्जा देने की प्रकिया के खिलाफ दायर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 'वरिष्ठ वकील' का दर्जा देने के लिए मौजूदा प्रकिया के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया है.

Updated on: 12 Mar 2019, 12:46 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 'वरिष्ठ वकील' का दर्जा देने के लिए मौजूदा प्रकिया के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया है. कोर्ट ने एक वकील को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए सजा पर नोटिस जारी किया है. वकील ने आरोप लगाया था कि सिर्फ जजों के बेटे-बेटियों को सीनियर वकील का दर्जा दिया जाता है.

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वकील मैथ्यू जे नेदमपुरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि सिर्फ न्यायाधीशों के बच्चों को ही सीनियर वकील का दर्जा दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'वरिष्ठ वकील' का दर्जा देने के लिए मौजूदा प्रकिया के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील के खिलाफ सजा के तौर पर नोटिस जारी कर दिया.