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ग्राहकों को 'धोखा' देने वाली यूनिटेक लिमिटेड की संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट करेगा नीलाम

सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि वह अपनी सभी विवादित संपत्तियों और निजी संपत्तियों की पूरी सूची को साझा करे।

Updated on: 12 Mar 2018, 02:51 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को एक बड़ा झटका देते हुए कहा कि वह अपनी सभी विवादित संपत्तियों और निजी संपत्तियों की पूरी सूची को साझा करे।

कोर्ट ने साफ कहा कि कंपनी की संपत्तियों को नीलाम कर घर खरीदने वालों को उनके पैसे रिफंड किए जाएंगे।

सोमवार को कोर्ट ने जे एम फाइनैंस नाम की कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने निवेशकों के मसले से ध्यान भटकाने की कोशिश की है।

इस कंपनी ने यूनिटेक से 400 करोड़ रुपए की जमीन के सौदे की बात कही थी। लेकिन सौदे को अंजाम नहीं दिया गया।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'आपने (यूनिटेक) घर खरीदने वालों के साथ धोखा किया है।' साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है।

यूनिटेक ने अपनी संपत्तियों की सूची को जमा किया लेकिन कहा कि यह पूरी नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने संपत्ति की पूरी सूची को जमा करने कहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में कई परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने का मामला चल रहा है।

सभी 4,688 घर खरीददार यूनिटेक से 1,865 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा कर रहे हैं। इन सभी खरीददारों ने कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट की इकाईयों को बुक किया था।

मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होने वाली है।

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