बिहार में शराब उत्पादक कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दूसरे राज्यों में दी निर्यात की छूट
बिहार में सुप्रीम कोर्ट से शराब उत्पादक कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों को शराब के पुराने स्टॉक दूसरे राज्यों में निर्यात करने की छूट दे दी है।
नई दिल्ली:
बिहार में सुप्रीम कोर्ट से शराब उत्पादक कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों को शराब के पुराने स्टॉक दूसरे राज्यों में निर्यात करने की छूट दे दी है।
गुरूवार को इस मामले की सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने कहा कि शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को नष्ट कर दिया जाए और स्टॉक में पड़े पुराने माल को उत्पादक बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में निर्यात कर सकेंगे। लेकिन कोर्ट ने इसके लिये कंपनियों को 31 जुलाई तक का समय दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा।
इससे पहले बिहार के गोदामों में रखी 200 करोड़ की शराब के स्टॉक के मामले में बिहार सरकार ने विरोध जताया था।
सरकार ने शराब की स्टॉक की सुरक्षा के लिए एक करोड़ रुपये का खर्च बताने के साथ ही शराब के स्टॉक को कानून-व्यवस्था के हिसाब से भी नुकसानदेह करार दिया था।
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