सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की दी सशर्त अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तो पर विदेश यात्रा की अनुमति शुक्रवार को दे दी।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तो पर विदेश यात्रा की अनुमति शुक्रवार को दे दी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायामूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 19 मई से 27 मई तक ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन की यात्रा करने की कार्ति की याचिका को अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि कार्ति इस दौरान किसी विदेशी बैंक में कोई खाता न तो खोलेंगे और न बंद करेंगे, और न विदेश में किसी संपत्ति का लेनदेन करेंगे।
कार्ति 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से आईएनएक्स मीडिया को एफडीआई की मंजूरी दिलाने में कथित अनियमितता और 2006 के एयरसेल-मैक्सिस मामले में और एक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं।
पीठ ने कार्ति से अदालत में इस बात का एक हलफनामा भी सौंपने के लिए कहा कि वह शर्तो का पालन करेंगे और अपनी उड़ान के विवरण व भारत लौटने की तिथि के बारे में सूचित करेंगे।
अदालत ने कहा कि कार्ति जांच में सहयोग करेंगे और विदेश से लौटने पर अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को सौंप देंगे।
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि कार्ति को विदेश यात्रा की अदालत की अनुमति का इस्तेमाल किसी भी अदालत में जमानत देने या अन्य किसी मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
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