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सुनंदा पुष्कर मौत मामलाः शशि थरूर पर 5 जून को फैसला सुनाएगी अदालत

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट सुंनंदा पुष्कर की मौ के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी तौर पर तलब किया जाए या नहीं इस पर अब 5 जून को फैसला सुनाएगी।

Updated on: 28 May 2018, 07:59 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी के तौर पर तलब किया जाए या नहीं इस पर अब 5 जून को फैसला सुनाएगी।

बीते 24 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह मामला एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) समर विशाल के समक्ष भेज दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि थरूर सांसद हैं इसलिए राजनेताओं के लिए नियुक्त एसीएमएम समर विशाल को यह केस भेजा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 मई तय की थी जिसे आज बढ़ाकर 5 जून कर दिया गया।

इस केस में अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा,'सुनंदा पुष्कर ने कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और अपने पति शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा,'थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।'

सरकारी वकील श्रीवास्तव ने पुष्कर द्वारा थरूर को भेजे गए ईमेल की लाइन पढ़ी, 'मैं जीना नहीं चाहती हूं। मैं बस मरना चाहती हूं।'

दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पत्नी से क्रूरता तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।

बता दें कि 17 जनवरी 2014 को राजधानी दिल्ली के एक होटल में सुनंदा मृत पाई गई थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके पति शशि थरूर पर धारा आईपीसी की धारा 498 ए (क्रूरता) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगे थे।

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