सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत की याचिका पर आदेश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुरक्षित कर लिया है।
नई दिल्ली:
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की अग्रिम जमानत की याचिका पर आदेश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुरक्षित कर लिया है।
कोर्ट में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट अब थरूर की अग्रिम जमानत की याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने थरूर की याचिका पर दिल्ली पुलिस से भी प्रतिक्रिया मांगी थी।
गौरतलब है कि मंगलवार को अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
शशि थरूर को इसी मामले में कोर्ट के सामने 7 जुलाई को उपस्थित होना है। कोर्ट ने 5 जून को शशि थरूर को समन जारी किया था।
दिल्ली पुलिस की जांच में थरूर एकमात्र संदिग्ध आरोपी
दिल्ली पुलिस ने पत्नी से क्रूरता तथा आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर शशि थरूर को एकमात्र संदिग्ध आरोपी बताया था। कोर्ट ने मामले में फाइल की गई आरोप-पत्र पर भी संज्ञान लिया है।
तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया है।
3000 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने 3000 हजार पन्नों की दाखिल की गई चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी की आत्महत्या को लेकर क्रूरता करने का आरोप लगाया था।
हालांकि शशि थरूर ने इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया था और कहा था कि यह बदले की भावना से चलाये जा रहे अभियान का नतीजा है।
दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।
बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार से संबंध होने का आरोप लगाया था।
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