जम्मू-कश्मीर में सेना की जीप पर बांधे गए फारुख ए डार को SHRC ने दिया मुआवजा देने का आदेश
फारुख ए डार नाम के शख्स को सेना को जीप के आगे बांध कर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
highlights
- फारुख अहमद डार को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, SHRC ने राज्य सरकार को दिया आदेश
- फारुख अहमद वही शख्स हैं जिसको सेना ने जीप के आगे बांधा था
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा के लिए फारुख अहमद डार नाम के शख्स को सेना को जीप के आगे बांध कर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को बतौर मुआवजा 10 लाख रुपये फारुख अहमद डार को देने का आदेश दिया। गौरतलब है कि फारुख अहमद डार को भारतीय सेना के मेजर गोगोई ने जीप से बांधकर उस इलाके में गए थे जहां सेना पर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी।
सेना के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई थी। वहीं सेना ने मेजर नितिन गोगोई के इस कदम को सही ठहराते हुए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था।
ये भी पढ़ें: फिर नई ऊंचाई पर सेंसेक्स, 31600 का स्तर पार तो निफ्टी 9700 के पास
सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना होने के बाद फैसले को सही ठहराते हुए सेना ने कहा था कि यह कदम बदतर होती स्थिति को रोकने के लिए उठाया गया था। इसके साथ ही सेना ने दलील दी थी कि सबसे बड़ी चुनौती वहां मौजूद हज़ारों लोगों को बचाने की थी जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया।
फारुख अहमद डार ने बाद में भारतीय सेना के खिलाफ जम्मू-कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद कमीशन ने डार के पक्ष में फैसला सुनाया।
ये भी पढ़ें: RJD बैठक में तेजस्वी के समर्थन में विधायक, नहीं देंगे इस्तीफा
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Dharma According To Ramayana: रामायण के अनुसार धर्म क्या है? जानें इसकी खासियत
-
Principles Of Hinduism : क्या हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत, 99% हिंदू हैं इससे अनजान
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, भग्योदय होने में नहीं लगेगा समय
-
Types Of Kaal Sarp Dosh: काल सर्प दोष क्या है? यहां जानें इसके प्रभाव और प्रकार के बारे में