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स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में कोर्ट में हुई सुनवाई, चुनाव आयोग को सत्यापित करने का निर्देश

पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले में स्मृति ईरानी के डिग्री से जुड़े दस्तावेज को सत्यापित करने का निर्देश दिया है

Updated on: 06 Oct 2016, 07:40 PM

नई दिल्ली:

पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले में स्मृति ईरानी के डिग्री से जुड़े दस्तावेज को सत्यापित करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि अप्रैल 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल अपने हलफनामे में स्मृति ईरानी ने कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन लर्निंग विभाग से बीए किया है जबकि 11 जुलाई 2011 को गुजरात से राज्यसभा के आयोग के को दिए हलफनामे में उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता डीयू के पत्राचार से बीकॉम पार्ट वन है।

शिकायत में शिकायतकर्ता ने स्मृति ईरानी पर ये भी आरोप लगाया है कि 16 अप्रैल 2014 को अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरते वक्त हलफनामें में उन्होंने अपनी डिग्री को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट 1 बताया है।

अदालत में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि स्मृति की ओर से शैक्षणिक योग्यता के बारे में दाखिल दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं और यह जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

गौरतलब है कि स्मृति ईरानी के शिक्षा मंत्री रहते हुए लगातार विवाद होने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें शिक्षा मंत्री से हटाकर कपड़ा मंत्री बना दिया था।