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शोपियां मुठभेड़: केंद्र ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR रद्द करने के लिए SC में दायर की याचिका

केंद्र सरकार ने शोपियां मुठभेड़ मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए शुक्रवार को याचिका दायर की।

Updated on: 09 Mar 2018, 06:49 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने शोपियां मुठभेड़ मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए शुक्रवार को याचिका दायर की।

इस याचिका में सरकार ने कोर्ट से मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की। इससे पहले 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई (24 अप्रैल) तक मेजर आदित्य के खिलाफ जांच शुरू करने पर रोक लगाई थी।

मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह की वकील ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को शोपियां फायरिंग केस में में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए आवेदन दिया है।

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आपको बता दें कि 27 जनवरी को शोपियां फायरिंग में दो लोगों की जान चली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच में शामिल जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बेंच ने मेजर आदित्य कुमार के पिता को याचिका पत्र की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और राज्य सरकार को सुपुर्द करने का आदेश दिया।

मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जिन-जिन आर्मी अफसरों या जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए।

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