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विजय माल्या अवमानना मामला: SC आज सुनाएगा सज़ा

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट विजय माल्या के खिलाफ सजा सुना सकता है। कोर्ट ने विजय माल्या को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन माल्या ने इसका उल्लंघन किया है।

Updated on: 14 Jul 2017, 08:03 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट आज देश छोड़ लंदन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सजा सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सोमवार (10 जुलाई) को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न करने और अदालत में उपस्थित पर अवमानना का दोषी करार दिया था। 

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और यूयू ललति की बेंच ने इस मामले पर विचार के लिए 14 जुलाई निर्धारित की थी। अदालत ने इस मामले पर विचार के लिए सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से भी राय मांगी थी।

9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।

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बता दें कि विजय माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये कर्ज लंबित है। इस मामले में उन पर धोखाधड़ी के आरोप भी है। इससे बचने के लिए माल्या देश छोड़ कर फिलहाल लंदन में रह रहे हैं और केंद्र सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए यूके के साथ बातचीत में लगी है।

वहीं उनके प्रत्यपर्ण के लिए यूके की अदालत में केस भी चल रहा है। विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्शियम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

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एसबीआई बैंक के नेतृत्व में बने बैंकों के कंसोर्शियम ने याचिका में आरोप लगाया था कि माल्या ने न्यायिक आदेशों का उल्लंघन कर ब्रिटिश कंपनी डिएगो से मिले चार करोड़ डॉलर (करीब 257 करोड़ रुपये) अपने बच्चों के नाम हस्तांतरित कर दिए हैं। 

बैंकों ने कोर्ट को बताया कि माल्या ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और अपनी संपत्ति का अस्पष्ट ब्योरा दिया।

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