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दही हांडी प्रतियोगिता में गोविंदा की उम्र बॉम्बे HC करेगा तय, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा मामला

महाराष्ट्र में होने वाली जन्माष्टी के दौरान होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में ऊंचाई बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया है।

Updated on: 01 Aug 2017, 01:31 PM

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में होने वाली जन्माष्टी के दौरान होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में ऊंचाई बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को इस मामले में 7 अगस्त को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में सुरक्षा इंतजामों पर राज्य सरकार के हलफनामे पर विचार किया जाना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ठीक लगे तो कोर्ट नया आदेश पारित करे।

बता दें कि इससे पहले साल 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई 20 फीच करने और इसके साथ ही 18 साल से कम के लोगों भी भागीदारी पर रोक लगाने का आदेश दिया था। तब से आयोजक दही-हांडी प्रतियोगिता के लिए इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग कर रहे थे। 

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अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। दही-हांडी प्रतियोगिता 15 अगस्त को आयोजित की जानी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में बताया है।

इन मानकों के तह्त दाही हांडी आयोजनों के लिए गद्दों और मेट्रेस की लेयर का इंतजाम करना अनिवार्य है। साथ ही इस प्रतियोगिति में हिस्सा लेने वाले गोविंदा का बीमा, चेस्ट गार्ड हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट मुहैया कराना भी ज़रुरी होगा।

इसके अलावा प्रतियोगिता में सभी हिस्सा लेने वालों का पंजीकरण ज़रुरी बताया गया है।

वहीं, हर आयोजन स्थल पर नाइलोन की रस्सी का मजबूत जाल तैयार करना, आयोजन स्थल पर फर्स्ट एड और एंबुलेंस की मौजूदगी और घायल होने की स्थिति में गोविंदा को तुरंत मेडिकल सुविधाएं दिया जाना शामिल है।

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