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वीवीपैट मशीन से गुजरात चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने EC से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ चुनाव आयोग अगले चार हफ़्ते में एफिडेविट जमा कर इस बारे में जानकारी देगा।

Updated on: 06 Jul 2017, 03:35 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में होने वाले गुजरात चुनाव में वीवीपैट मशीन के ज़रिये चुनाव कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाख़िल करने के लिए चुनाव आयोग को चार सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ चुनाव आयोग अगले चार हफ़्ते में एफिडेविट जमा कर इस बारे में जानकारी देगा।

बता दें कि गुजरात चुनाव वीवीपैट वोटिंग मशीन द्वारा करवाए जाने संबंधित एक पीआईएल दाखिल की गई थी। जिसमें ये जानने कि जिज्ञासा ज़ाहिर हुई है कि क्या इस साल हेने वाले गुजरात चुनाव में वीवीपैट मशीन का प्रयोग होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जबाब मांगा है।

ज़ाहिर है इसी साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, ख़ासकर यूपी चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बसपा (बहुजन समाज पार्टी) सुप्रीमो मायावती और दिल्ली के मुक्खयमंत्री अरविन्द केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने इवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका ज़ाहिर की थी।

साथ ही वीवीपैट मशीन के ज़रिये चुनाव कराने की मांग की थी।

बता दें कि वीवीपैट मशीन में मतदान के बाद एक पर्ची मिलती है जिससे ये मालूम पड़ता है कि मतदाता का वोट किस पार्टी को गया है। मतदाताओं को ये तसल्ली भी हो जाती है कि उनका वोट उनके इच्छा अनुरूप के पार्टी को ही गई है।

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