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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सरकारें शराब लॉबी की तरह कर रहीं है काम

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को शराबनीति पर जमकर फटकार लगाई।

Updated on: 08 Dec 2016, 09:10 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को शराबनीति पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने जनता की भलाई की बजाय शराबनीति को बढ़ावा देने के लिए फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस पॉलिसी को सही ठहराया है जिसमें केंद्र सरकार ने नेशनल और स्टेट हाईवे से शराब की दुकानों को हटाने की बात कही है। ड्रंक ऐंड ड्राइविंग और सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र ने पॉलिसी बना रखी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और पुद्दुच्चेरी की सरकारों को जनता की भलाई के बजाय शराब लॉबी और राजस्व जुटाने के अनुकूल भाषा बोलने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से शराब विक्रेताओं को हटाने के लिए दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसकी वजह से शराब पीकर गाड़ी चलाने से ऐसी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया और पंजाब में हाई वे पर जो ठेक पर ठेक खुले हुए हैं उसके लिए जमकर लताड़ा। मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव की पीठ ने सुनवाई की।

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पीठ ने यह भी कहा कि पहाड़ी राज्यों और अन्य के बीच राज मार्गों पर शराब बेचने को लेकर कोई अंतर नहीं होगा।सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में इस मामले में केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था। हाईवे के किनारे शराब की दुकानों को लाइसेंस देना बंद करना होगा।

बता दें कि हाईवे पर होने वाली मौतों में हर साल इजाफा हो रहा है। हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट में हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं।