जम्मू-कश्मीर: धारा 370 के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के दारा 370 के खिलाफ दायर एक याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के दारा 370 के खिलाफ दायर एक याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस धारा की मदद से जम्मू-कश्मीर को देश में विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है जिसके तहत वहां सिर्फ स्थानीय लोगों को ही संपत्ति या फिर जमीन खरीदने का अधिकार होता है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को रद्द करते हुए इस मामले में उन्हें पक्षकार बनने के लिए याचिका देने का निर्देश दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को चुनौती देने वाली सभी याचिका को सुनवाई को टाल दिया और अब इस पर अगले साल अप्रैल में सुनवाई होगी.
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धारा 370 पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर में अनुकूल माहौल नहीं होने का हवाला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था.
बीते अक्टूबर महीने में जम्मू-कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने धारा 35A पर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं होने की वजह से पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया था.
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गौरतलब है कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर को स्वायत्ता का अधिकार देता है और सुनवाई के दौरान इसी साल अप्रैल में कोर्ट ने कहा था कि धारा 370 को तात्कालिक नियम नहीं है. खासबात यह है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपे ने इस बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए इसमें बदलाव की मांग की थी.
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