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SC ने जगन्नाथपुरी मन्दिर के सही प्रबंधन के लिए दिए दिशा- निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी मन्दिर के सही प्रबंधन और तीर्थयात्रियों को आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Updated on: 08 Jun 2018, 05:10 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी मन्दिर के सही प्रबंधन और तीर्थयात्रियों को आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कोर्ट ने पुरी के डिस्ट्रिक्ट जज से कमिटी बनाने को कहा है। यह कमिटी मन्दिर के मौजूदा प्रबंधन और सुझाव के लिए 30 जून तक रिपोर्ट देगी।

यह कमिटी वैष्णों देवी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे तीर्थ स्थानों के मैनजमेंट को लेकर अध्ययन करेगी ताकि उनकी तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का भी उचित प्रबंधन हो सके।

कोर्ट ने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है।

कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता उन तीर्थयात्रियों को लेकर है, जो हज़ारों सालों से भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मन्दिर में दिए गए उनके दान का लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिये।