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कोयला घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के खिलाफ दिया जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच के आदेश दे दिया है।

Updated on: 23 Jan 2017, 10:19 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं
  • कोर्ट का कहना है कि रंजीत सिंह के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में आरोप सही नजर आ रहा है

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि रंजीत सिंह के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में आरोप सही नजर आ रहा है। 

न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 जुलाई को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा था कि पूर्व सीबीआई विशेष निदेशक एमएल शर्मा की अगुआई वाली जांच समिति ने पाया है कि इस घोटाले के हाई प्रोफाइल आरोपियों से पूर्व सीबीआई निदेशक ने मुलाकात की थी।

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इसके साथ ही रोहतगी ने कहा कि रिपोर्ट में जांच समिति ने पाया है कि सिन्हा के आवास की विजिटर डायरी असली है। हालांकि उन्होंने कहा था कि इस डायरी में दर्ज किए गए नामों की सच्चाई सुबूत के जरिये केवल कोर्ट ही तय कर सकता है।