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सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ सभी लेन-देन का ब्यौरा देने का निर्देश

धोनी 2009-16 के बीच आम्रपाली से बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हुए थे. धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स से लगभग 39 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अर्जी दाखिल की है.

Updated on: 30 Apr 2019, 12:06 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ हुए सभी पैसों के लेन-देन का ब्यौरा कल तक देने का निर्देश दिया है. बता दें कि धोनी 2009-16 के बीच आम्रपाली से बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हुए थे. धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स से लगभग 39 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अर्जी दाखिल की है. उनका कहना है ब्रांड एंबेसडर के तौर पर तय रकम उन्हें नहीं मिली.

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की रकम के गड़बड़झाले को लेकर आम्रपाली के फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ जांच करने को कहा है.