सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ सभी लेन-देन का ब्यौरा देने का निर्देश
धोनी 2009-16 के बीच आम्रपाली से बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हुए थे. धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स से लगभग 39 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अर्जी दाखिल की है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को धोनी के साथ हुए सभी पैसों के लेन-देन का ब्यौरा कल तक देने का निर्देश दिया है. बता दें कि धोनी 2009-16 के बीच आम्रपाली से बतौर ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हुए थे. धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स से लगभग 39 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अर्जी दाखिल की है. उनका कहना है ब्रांड एंबेसडर के तौर पर तय रकम उन्हें नहीं मिली.
Supreme Court directs Amrapali Group, to apprise it by tomorrow with respect to all its transaction with Indian cricketer, MS Dhoni, who had worked as a brand ambassador for it between during 2009-2016. pic.twitter.com/j4r4TjFFqJ
— ANI (@ANI) April 30, 2019
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की रकम के गड़बड़झाले को लेकर आम्रपाली के फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ जांच करने को कहा है.
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