पार्श्वनाथ बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिनों के अंदर घर देने का दिया अल्टीमेटम
पार्श्वनाथ बिल्डर को कोर्ट ने झटका देते हुए दो दिनों के अंदर घर देने का आदेश दिया है
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर को झटका देते हुए दो दिनों के अंदर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को गुड़गांव में फ्लैट देने का अल्टीमेटम दिया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने मामले की सुनावई करते हुए पार्श्वनाथबिल्डर्स को आदेश दिया है कि अब बिना कोई पैसा लिए पार्श्वनाथ बिल्डर को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को घर देना पड़ेगा। गौरतलब है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2006 में हरियाणा के गुड़गांव में आईआईटी हब में पारसनाथ बिल्डर के 'पार्श्वनाथ स्परोजेक्ट' में घर बुक कराया था और अबतक वो इसके लिए बिल्डर को करीब 70 लाख रुपये दे चुके हैं।
पार्श्वनाथ बिल्डर ने उन्हें साल 2008-09 में उन्हें घर देने का वादा किया था लेकिन तय समय पर पार्श्वनाथ बिल्डर राज्यवर्धन सिंह राठौर को घर नहीं दे पाया। इससे पहले NCDRC ने भी पार्श्वनाथ बिल्डर को इंट्रेस्ट के साथ राठौर को पैसा वापस करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने करीब 70 घर खरीददारों के पैसे वापस करने के लिए पार्श्वनाथ बिल्ड वेल कंपनी को 12 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था। सप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ कंपनी को 10 दिसंबर तक 10 करोड़ रुपये कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का आदेश भी दिया है।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें प्रभु यीशु के बलिदान की कहानी
-
Sheetala Ashtami 2024: कब है 2024 में शीतला अष्टमी? जानें पूजा कि विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व
-
Chaitra Navaratri 2024: भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में भी है माता के शक्तिपीठ
-
Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के अनुसार देश का शासक कैसा होना चाहिए, जानें