आधार कार्ड पर SC का सरकार से सवाल, क्या जानकारी के नाम पर DNA सैंपल भी देना होगा !
मामले की सुनवाई कर रहे जजों की पीठ ने आज सरकार से आधार को लेकर कई तीखे सवाल किये।
नई दिल्ली:
आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को लेकर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रही पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने आज केंद्र से कई तीखे सवाल किए।
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने कानून बनाकर आधार बनाने वाली संस्था UIDAI को बॉयोमेट्रिक लेने का अधिकार दे दिया। आगे चलकर आप कुछ और जानकारी जैसे कि डीएनए सैंपल मांगने का अधिकार भी इस संस्था को दे सकते हैं।
कोर्ट ने पूछा, 'क्या ऐसा करके किसी एक अथॉरिटी को ज्यादा शक्ति नहीं दे रहे हैं? क्या यह निजता के अधिकार का हनन नहीं होगा।'
इस पर केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इस स्कीम के तहत लोगों से ज्यादा सूचनाएं नहीं ली जाती है। UIDAI कुछ ही सूचनाएं लेती है ऐसे में ज्यादा शक्ति देने का सवाल ही नहीं उठता।
सरकार ने दलील दी है कि इस कदम की यूनाइटेड नेशन्स ने भी तारीफ की है और आधार गरीबों को सामाजिक योजनाओं से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है।
सरकार ने आधार कार्ड के समर्थन में अमेरिकी कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।
अमेरिकी कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, यूरोपीय देशों के कोर्ट ने इस तरह की स्कीम का तो विरोध किया है। ऐसे में जब बाहरी देशों के कोर्ट में फैसलों को लेकर मतभेद है तो हम बाहर के दशों के फैसले पर अपनी राय कैसे बना सकते हैं।
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