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6 फरवरी तक 600 करोड़ जमा नहीं करने पर सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय को करना पड़ेगा सरेंडर: SC

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर सुब्रत रॉय 6 फरवरी तक पैसा जमा नहीं करा पाए तो उन्हें खुद सरेंडर करना पड़ेगा।

Updated on: 28 Nov 2016, 06:35 PM

highlights

  • 6 फरवरी तक सुब्रत रॉय को जमा करने होंगे 600 करोड़:SC
  • 6 फरवरी तक पैसे जमा नहीं करने पर सरेंडर करना होगा:SC

नई दिल्ली:

निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने के आरोप में घिरे सहारा इंडिया कंपनी के मालिक सुब्रत रॉय को जमानत पर जेल से बाहर रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रु जमा कराने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर सुब्रत रॉय 6 फरवरी तक पैसा जमा नहीं करा पाए तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि मां की मौत के बाद सुब्रत रॉय सहारा को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत मिली थी और उसके बाद से वो जमानत पर ही जेल से बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसे लौटाने की सहारा की नई योजना पर सेबी को अपनी प्रतिक्रिया कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।