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RSS प्रचारक सुनील जोशी मर्डर केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 8 आरोपी बरी

सुनील जोशी की 2007 में हुई हत्या मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 8 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। जोशी आरएसएस के प्रचारक थें।

Updated on: 01 Feb 2017, 06:20 PM

highlights

  • सुनील जोशी की हत्या देवास के एक चूना खदान हुई थी
  • कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 8 आरोपियों को किया बरी

नई दिल्ली:

सुनील जोशी हत्या मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 8 आरोपियों को कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूत के अभाव में इन आठ आरोपियों को बरी कर दिया। 

प्रचारक सुनील जोशी की 10 साल पहले देवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश में देवास के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार आप्टे ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, लिहाजा उन्हें बरी किया जाता है।'

सुनील जोशी की हत्या 29 दिसंबर 2007 को देवास के एक चूना खदान में कर दी गई थी। जिसके विरोध में आगजनी, पथराव हुआ था। जिसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने की थी।

जांच के बाद एनआईए ने अदालत में दायर किये गए आरोप-पत्र पेश में प्रज्ञा ठाकुर के अलावा हर्षद सोलंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंदराज कटारिया और जितेंद्र शर्मा सहित आठ लोगों को आरोपी बनाया था। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छुपाने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किया गया था। 

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बाद में इस केस को भोपाल की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले की मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जो भोपाल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं और उनका इलाज चल रहा है।

एक दूसरा आरोपी हर्षद अजमेर जेल में बंद है, जबकि लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी पंचकुला के जेल में हैं। महू का जितेंद्र शर्मा, देवास का रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, इंदौर का आनंदराज कटारिया अभी जमानत पर हैं।

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