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रायन मर्डर केस: सीबीआई ने दायर की चार्जशीट, पिंटो परिवार का जिक्र नहीं

गुरुग्राम स्थित रायन स्कूल में हुए मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है लेकिन स्कूल के प्रमोटर पिंटो और दूसरे सीनियर अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट में कुछ भी नहीं कहा गया है।

Updated on: 06 Feb 2018, 08:13 AM

नई दिल्ली:

गुरुग्राम स्थित रायन स्कूल में हुए मर्डर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है लेकिन स्कूल के प्रमोटर पिंटो और दूसरे सीनियर अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट में कुछ भी नहीं कहा गया है।

सीबीआई की चार्जशीट में रायन पिंटो ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और ग्रेस पिंटो समेत स्कूल मैनेजमेंट के अधिकारियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इन सभी को पंजाब औऱ हरियाणा हाई कोर्ट से पिछले साल 7 अक्टूबर को अंतरिम जमानत मिली थी।

स्कूल के क्षेत्रीय प्रमुख फ्रांसिस थॉमस और एचआर प्रमुख जेयस थॉमस को पिछले 11 अक्टूबर को छात्रों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिये गिरफ्तार किया गया था।

चार्जशीट में एजेंसी ने इन गिरफ्तारियों का जिक्र किया है लेकिन उन पर लगे आरोपों को लेकर चुप्पी साध रखी है। इन सभी को जमानत पर 7 अक्टूबर को रिहा किया गया था।

पीड़ितों के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि अभी मामले की जांच जारी है।

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8 सितंबर 2016 को रायन स्कूल में कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के वॉशरूम में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को पिंटो परिवार को इस केस में अग्रिम जमानत दे दी थी।

इस मामले की सीबीआई जांच में स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को आरोपी पाया था।

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