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RSS मानहानि मामला: कोर्ट ने राहुल गांधी 12 जून को पेश होने का दिया आदेश, रिकॉर्ड होंगे बयान

आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भिवंडा कोर्ट ने 12 जून को अपना पक्ष रखने के लिये पेश होने का निर्देश दिया है।

Updated on: 03 May 2018, 12:32 PM

नई दिल्ली:

आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भिवंडा कोर्ट ने 12 जून को अपना पक्ष रखने के लिये पेश होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि विस्तृत तथ्यों की रेकॉर्ड करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिये 12 जून की तारीख तय की है।

कोर्ट ने कहा कि 12 जून को वो एक आदेश जारी करेगा और साथ ही तथ्यों की रेकॉर्डिंग की जाएगी इसलिये कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी उस दिन कोर्ट में मौजूद रहें।

आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कंते ने 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी की कोर्ट में एक मामला दायर किया था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के लोग शामिल थे।

कुंते का कहना है कि उनके बयान से आरएसएस की छवि को नुकसान हुआ है।

राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा, 'समरी ट्रायल छोटी होती है और लिखित दलीलें देने के बाद खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमने समन ट्रायल की मांग की है जिसमें बयान रेकॉर्ड होते हैं।'

उन्होंने कहा कि ये मामला इतिहास से जुड़ा है ऐसे में हमें दस्तावेज़ों पर निर्भर रहना होगा साथ ही इसमें विशेषज्ञों की भी राय लेंगे।

इससे पहले राहुल गांधी इस मामले को खारिज कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे।

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