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बिहारः रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को फिर से दी राहत, जमानत अवधि 20 अगस्त तक के लिए बढ़ाई

चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे लालू यादव मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं। हाल ही में मुंबई से इलाज कराके पटना लौटे हैं।

Updated on: 10 Aug 2018, 01:24 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव की जमानत अवधि बढ़ा दी गई है। रांची हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए लालू की जमानत अवधि बढ़ा दी। कोर्ट ने जमानत की अवधि 20 अगस्त तक कर दी है। बता दें कि चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे लालू यादव मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं। हाल ही में मुंबई से इलाज कराके पटना लौटे हैं।

कोर्ट ने लालू की मेडिकल रिपोर्ट पर सीबीआई से जवाब मांगा है। लालू ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए एक हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

इससे पहले हाई कोर्ट ने लालू की प्रोविजनल बेल की अवधि को 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 17 अगस्त को खत्म होने वाली है।

29 जून को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पक्ष रखा था। मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए लालू के लिए तीन महीने की जमानत मांगी गई थी।

हालांकि कोर्ट ने मांग ठुकराते हुए छह हफ्ते की बेल दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 10 अगस्त तक फिर से आरजेडी सुप्रीमो के स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट पेश किया जाए।

वहीं सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा ने पक्ष रखते हुए कहा था कि लालू यादव का इलाज रिम्स में भी संभव है। इस कारण उनकी जमानत की अवधी नहीं बढाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।