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राजीव गांधी हत्या मामले में आगे नहीं बढ़ रही कारवाई - सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों का जिक्र करते हुए कहा कि मल्टी डिसीप्लेनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) की जांच बेनतीजा हो सकती है।

Updated on: 12 Dec 2017, 04:22 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सीबीआई की अगुआई वाली जांच में समिति को बहुत अधिक कामयाबी हासिल नहीं हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों का जिक्र करते हुए कहा कि मल्टी डिसीप्लेनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) की जांच बेनतीजा हो सकती है।

एमडीएमए का नेतृत्व सीबीआई अधिकारी के द्वारा होता है। इसमें आईबी, रॉ और राजस्व विभाग के खुफिया अधिकारी और अन्य एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल होते हैं।

जस्टिस रंजन गोगोई और आर बनुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'एमडीएमए एक बड़े षड्यंत्र की जांच कर रही है। सीबीआई की रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि वहां बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है। इसलिए यह जांच काफी लंबी हो सकती है।'

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राजीव गांधी हत्या के मामले में एक आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका में शीर्ष अदालत ने केंद्र को एक पक्ष के रूप में भी रखा था।

बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी तय की है।

इससे पहले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आरोपी ए पी पेरारिवलन की याचिका का जवाब देने के लिए कहा था, जिसमें सीबीआई ने बेल्ट बम बनाने के पीछे साजिश की जांच समाप्त होने तक आरोपी की सजा को स्थगित करने की मांग की थी।

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