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राजीव गांधी हत्याकांड: पेरारीवालन की रिहाई पर केंद्र को SC का नोटिस, दो हफ्ते में देना होगा जवाब

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे अभियुक्त ए जी पेरारीवालन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

Updated on: 14 Nov 2017, 01:19 PM

highlights

  • राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे अभियुक्त ए जी पेरारीवालन की रिहाई के मामले में केंद्र को नोटिस
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है
  • कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह पेरारीवालन को इस मामले में रिहा करना चाहता है

नई दिल्ली:

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे अभियुक्त ए जी पेरारीवालन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वह पेरारीवालन को इस मामले में रिहा करना चाहता है।

पिछले 27 सालों से जेल में बंद पेरारीवालन को अपनी मां की खराब सेहत की वजह से दो महीने की पैरोल मिली थी। पेरारीवालन की मां एजी पेरारीवालन ने बेटे की पैरोल बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के सीएम वी पलानीसामी से सिफारिश की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। 

पेरारीवालन राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है।

पेरारीवालन को इस साल 24 अगस्त को पैरोल मिला था। पेरारीवालन को 19 साल की उम्र में जून 1999 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 11 साल तक उसे सिंगल सेल में रखा गया था, जहां उसे किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी।

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