वेटिंग लिस्ट वालों को राजधानी, शताब्दी में कंफर्म टिकट, रेलवे का नया 'विकल्प' 1 अप्रैल से लागू
भारतीय रेल में सफर करने वाले रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है। एक अप्रैल से भारतीय रेलवे के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसके तहत यात्रीगण कई तरह की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं।
नई दिल्ली:
भारतीय रेल में सफर करने वाले रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है। एक अप्रैल से भारतीय रेलवे के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसके तहत यात्रीगण कई तरह की सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। जिसके तहत अब वेटिंग में सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराया जायेगा।
रेलवे 1 अप्रैल से 'विकल्प' स्कीम लॉन्च करने जा रही है। विकल्प स्कीम के तहत अब रेलवे का वेटिंग टिकट लेने वाले पैसेंजर अगली ट्रेन में कन्फर्म सीट पा सकते हैं। इसके तहत मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लेने के बाद राजधानी और शताब्दी ट्रेन में भी ट्रेवल कर सकेंगे।
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रेलवे को इस स्कीम के लागू होने से टिकट रिफंड भी कम करना पड़ेगा, जो सीधे तौर पर उसके लिए फायदेमंद होगा। दरअसल रेलवे को विभिन्न कारणों से टिकटों कैंसल किए जाने के चलते यात्रियों को साल में करीब 7,500 करोड़ रुपये (रिफंड) करना पड़ता है। इस योजना से रेलवे दोहरा लक्ष्य को पूरा करेगी।
क्या है रेलवे की 'विकल्प' योजना
रेलवे की नई योजना 'विकल्प' के तहत वेटिंग लिस्ट में शामिल कुछ यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों में खाली पड़ी बर्थ आवंटित की जाएगी। अभी यह सुविधा सिर्फ ई-टिकट पर लागू होगी। इसके तहत यात्रियों को टिकट बुक कराते समय विकल्प के ऑप्शन को भी चुनना होगा।
किराये में अंतर पर रेलवे न तो यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा और न ही पैसे रिफंड करेगा। इसमें यह भी व्यवस्था है कि वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ मिलने पर मूल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही इसमें यह भी सुविधा है कि मूल ट्रेन (जिसमें रिजर्वेशन करवाया था) के छूटने के समय के 12 घंटे के भीतर ही दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलेगा।
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यह होंगे नये नियम
- वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की खाली बर्थ आवंटित की जाएंगी।
- अभी सिर्फ ई-टिकट पर लागू होगी यह सुविधा।
- यात्रियों को टिकट बुक कराते समय 'विकल्प' चुनना होगा।
- इसके लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज यात्री को नहीं देना होगा।
- सीनियर सिटीजन को टिकट में छूट देने के लिए भी रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं।
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