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पराली जलाने पर निष्क्रियता को लेकर पंजाब को फटकार

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने को लेकर फटकार लगाई।

Updated on: 08 Dec 2017, 10:51 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने को लेकर फटकार लगाई। पराली जलाने से दिल्ली व एनसीआर में धुंध की समस्या पैदा हो रही है।

न्यायाधिकरण ने पंजाब सरकार को नवंबर में भी फटकार लगाई थी। न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार से एक भी किसान को प्रस्तुत करने को कहा, जिसकी उसने सहायता की हो और उसके बाद भी उसने खेती के अवशेषों को जलाया।

एनजीटी के न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को अधिकारियों को खेत से कृषि अवशेषों को उठाने के लिए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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पीठ ने सवाल किया, 'क्या आप ने किसी ताप बिजली घर को कृषि अवशेषों के इस्तेमाल के लिए आमंत्रित किया। क्या आप ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाया, जिससे कि वे खेतों से इसे जमा करें।'

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि क्या पंजाब सरकार ने किसी सार्वजनिक या निजी कंपनी से संपर्क किया, जो फसल के अवशेषों से सामान बनाती हैं।

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