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Aircel Maxis case : कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 6 मई तक बढ़ाया

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल के आग्रह पर सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी.

Updated on: 26 Apr 2019, 04:32 PM

नई दिल्ली:

एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्तमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल के आग्रह पर सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कहा था कि उन्हें इस मामले में सिंगापुर से कुछ सूचनाओं का इंतजार है. उसके बाद कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी.

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बतादें कि 26 नवंबर 2018 को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. जिसके बाद 23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने अपना जवाब दाखिल करते हुए एजेंसियों के आरोपों को खारिज कर दिया था.