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कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज की 2 क्षमा याचिकाएं

इन दो याचिकाओं को ठुकराने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा याचिका ठुकराए जाने की संख्या 30 हो गई है।

Updated on: 20 Jun 2017, 09:55 PM

highlights

  • कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति ने खारिज कीं 2 क्षमा याचिकाएं
  • अभी तक राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में कुल 30 याचिकाओं को किया है खारिज

नई दिल्ली:

कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दो क्षमा याचिकाओं को ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने दोनों याचिकाओं को मई के अंतिम सप्ताह में ठुकरा दिया था।

इन दो याचिकाओं को ठुकराने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा याचिका ठुकराए जाने की संख्या 30 हो गई है। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है।

दोनों याचिका जो खारिज की गई है उसमें से पहले केस 2012 का है। पहले केस में 4 साल की एक बच्ची का रेप किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी।

यह मामला इंदौर का है। इस केस में तीन लोग बाबू उर्फ केतन, जितेंद्र उर्फ जीतू और देवेंद्र उर्फ सनी ने चार साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया गया था।

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जबकि दूसरा केस पुणे का है। इस केस में एक युवती के साथ कैब ड्राइवर और उसके साथी ने मिलकर रेप किया था उसके बाद हत्या कर दी गई थी।

पुणे के मामले में दोषी पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे और प्रदीप यशवंद कोकडे मिलकर 2007 में एक 22 साल की युवती के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। पीड़िता विप्रो कंपनी में काम करती थी।

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