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प्रद्युम्न मर्डर केस: रायन इंटरनेशनल के मालिक पिंटो परिवार को अंतरिम जमानत

अदालत ने सीबीआई को भी इस मामले में पांच दिसंबर तक एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

Updated on: 08 Oct 2017, 05:24 AM

नई दिल्ली:

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मासूम छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में शनिवार को रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक व ट्रस्टी पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।

रायन इंटरनेशनल स्कूल के गुरुग्राम ब्रांच में पढ़ रहे सात साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की 8 सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

अदालत ने सीबीआई को भी इस मामले में पांच दिसंबर तक एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर पांच दिसंबर तक रोक लगाते हुए बिना अनुमति देश न छोड़ने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस परिवार को सीबीआई जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

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अदालत ने इस हत्याकांड में गिरफ्तार रायन इंटरनेशनल स्कूल के दो अधिकारियों- फ्रांसिस थॉमस और जेयस थॉमस की नियमित जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 

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