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23 मई से शुरू होगा PAYTM का पेमेंट बैंक, जानिए मोबाइल वॉलेट में रखा आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम 23 मई से पेमेंट बैंक की शुरूआत करेगी।

Updated on: 18 May 2017, 08:10 PM

नई दिल्ली:

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम 23 मई से पेमेंट बैंक की शुरूआत करेगी। पेटीएम को रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक लाइसेंस मिल चुका है। आरबीआई से पहले ही पेटीएम के पेमेंट बैंक को मंजूरी मिल चुकी थी।

पेटीएम ने नोटिस जारी कर कहा, 'पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को रिजर्व बैंक से अंतिम लाइसेंस प्राप्त हो गया है और 23 मई 2017 से ये काम करना शुरू कर देगा।' पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को बैंकिंग का लाइसेंस मिला है।

पेटीएम अपने 21.80 करोड़ मोबाइल ई वॉलेट यूजर को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में स्थानतरित कर देगा। 23 मई के बाद आपके पेटीएम वॉलेट में जो भी पैसे होंगे वो खुद ब खुद पीपीबीएल में स्थानतरित हो जाएगा। अगर कोई ग्राहक ऐसा नहीं चाहेगा तो उसे 23 मई से पहले ही इसकी सूचना पेटीएम को देनी होगी।

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सूचना देने के बाद पेटीएम ऐसे ग्राहकों के मोबाइल वॉलेट में बचे पैसे को ग्राहक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। पेटीएम का पेमेंट बैंक छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को खाते में 1 लाख रुपये तक जमा रख सकते हैं।

पेटीएम वॉलेट में रखा पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि वॉलेट बिजनेस अब नई कंपनी का हिस्सा होगा। अगर पेटीएम बैंक के ग्राहकों को बैंक अकाउंट नंबर, चेकबुक और डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको कंपनी के नए पेमेंट बैंक के साथ खाता खोलनात पड़ेगा।

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