आरजेडी को झटका: बीजेपी-नीतीश गठबंधन के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर आरजेडी को सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरोज यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
highlights
- आरजेडी के विधायक सरोज यादव ने खटखटाया था पटना हाई कोर्ट का दरवाजा
- सरोज यादव के मुताबिक सबसे आरजेडी को सरकार बनाने के लिए देना चाहिए था न्योता
- पिछले हफ्ते नीतीश ने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी से मिलकर बना ली थी सरकार
नई दिल्ली:
बिहार में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) विधायक सरोज यादव की याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी को सरकार गठन के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरोज यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल, पटना हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई थीं। आरजेडी विधायक सरोज यादव के साथ नौबतपुर के समाजवादी नेता जितेंद्र कुमार की तरफ से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई थीं।
Patna HC dismisses RJD MLA Saroj Yadav's petition against formation of JDU-BJP Government in the state
— ANI (@ANI_news) July 31, 2017
याचिका में कहा गया था कि सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी को पहले सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए था, जबकि राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
बिहार विधान सभा में आरजेडी के 80 जबकि जेडीयू के 71 विधायक हैं। वहीं, बीजेपी के पास 53 विधायक हैं। बता दें नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर पिछले हफ्ते गुरुवार को बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली थी।
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