शशि थरूर के बिच्छु वाले बयान पर 16 नवंबर तक सुनवाई टली
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर एक बार फिर कानूनी पचड़े में पड़ते हुए दिख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई कथित ‘बिच्छू’ वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई है.
नई दिल्ली:
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर एक बार फिर कानूनी पचड़े में पड़ते हुए दिख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई कथित ‘बिच्छू’ वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई है. हालांकि इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए टल गई है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 नवबंर तक इस मामले की सुनवाई टाल दी है.
Delhi's Patiala House Court adjourns hearing in the matter for 16th November. A criminal defamation complaint has been moved here against Congress' Shashi Tharoor over his remark 'Modi is like a scorpion on Shivling' made during an event in Bengaluru. https://t.co/k0781DV4RE
— ANI (@ANI) November 3, 2018
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत दिल्ली बीजेपी नेता राजीव बब्बर की तरफ से शशि थरूर क खिलाफ शिकायत दायर की गई है. बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा है कि थरूर के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
बता दें कि कांग्रेस नेता थरूर ने बेंगलुरू में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था. थरूर ने कहा था कि आरएसएस के नेता ने एक पत्रकार को प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ इस तरह बताया कि मोदी शिवलिंग पर बैठे उस बिच्छू की तरह हैं जिसे आप न तो हाथ से हटा सकते हैं और न ही चप्पल से मार सकते हैं.
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जिसके बाद थरूर के खिलाफ बीजेपी हमलावर हो गई है. हालांकि इस बाबत कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है.
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