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आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की समयसीमा पांचवी बार बढ़ी, मार्च 2019 तक का समय

पैन से आधार को लिंक करने की तयसीमा को अगले साल तक आगे बढ़ा दिया गया है। लिंक करने की तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 19 मार्च 2019 कर दी है ।

Updated on: 01 Jul 2018, 10:35 AM

नई दिल्ली:

पैन से आधार को लिंक करने की समयसीमा को अगले साल तक आगे बढ़ा दिया गया है। लिंक करने की तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है।

यह पांचवी बार है जब सरकार ने समयसीमा को बढ़ाया है। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)  ने  आयकर की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात को आदेश जारी किया।

'मामले पर विचार करने के बाद' इनकम टैक्स रिटर्न दायर के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। 

इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA (2) के तहत जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड है और जो आधार के योग्य है, उसे टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर की जानकारी जरूर देनी चाहिए।

बता दें कि 30 जून से पहले अंतिम तारिख 31 मार्च थी। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।

सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।