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HC ने अयोग्य घोषित हुए आप विधायकों का मामला डिवीज़न बेंच को किया ट्रांसफर

लाभ के पद मामले में आयोग्य घोषित हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने डिविजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। इन विधायकों ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।

Updated on: 29 Jan 2018, 08:30 PM

नई दिल्ली:

लाभ के पद मामले में आयोग्य घोषित हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने डिविजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। अब याचिका पर सुनवाई मंगलवार को होगी। 

हाई कोर्ट ने 24 जनवरी को चुनाव आयोग को दिये अपने आदेश को बरकरार रखा है। जिसमें उसने आयोग को उप चुनाव के लिये नोटीफिकेशन जारी न करने का आदेश दिया था।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को 6 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित सभी रेकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया है।

लाभ के पद मामले में आप विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जिसके खिलाफ इन विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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चुनाव आयोग ने 19 जनवरी को संसदीय सचिव को लाभ का पद मानते हुए इनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया था। जिस पर राष्ट्रपति कोविंद ने अपनी मुहर लगा दी थी।

20 विधायक अयोग्य घोषित हुए विधायकों में से दिल्ली हाईकोर्ट में अभी तक सिर्फ 8 विधायकों ने ही नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इन 8 विधायकों ने अपनी याचिका अलग-अलग दाखिल की है।

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