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जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का मामला

मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने इस्लामी धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

Updated on: 20 Apr 2017, 07:26 PM

highlights

  • जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
  • एनआईए की विशेष अदालत ने जारी किया वारंट

नई दिल्ली:

मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने इस्लामी धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में अदालत ने यह वारंट जारी किया है।

इससे पहले उन पर मनी लॉन्डरिंग का भी आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक मनी लॉन्डरिंग मामले में हो रही जांच में साथ नहीं दे रहे हैं।

ईडी ने कोर्ट से कहा था कि नाइक को समन भेजे जाने के बाद भी वो पूछताछ के लिये पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने बाताया था कि मनी लॉन्डरिंग मामले में उनसे पूछताछ की जानी है।

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एजेंसी का कहना है कि 4 बार समन भेजे जाने के बाद भी जाकिर नाइक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। एनआईए ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पिछले वर्ष डॉ जाकिर नाइक के संगठन 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

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