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केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर

अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी

Updated on: 06 Aug 2017, 02:54 PM

highlights

  • केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन शुरू करवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर
  • रिटायरमेंट के बाद पेंशन पेमेंट ऑर्डर को सीधे बैंक भेज दिया जाएगा

नई दिल्ली:

अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बार बार बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार के डीओपीटी की तरफ से कर्मचारी के रिटायर होते ही सीधे बैंक को उस कर्मचारी का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) भेज दिया जाएगा।

आदेश जारी कर डीओपीटी ने कहा है कि अब किसी भी केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारी को बैंक जाकर अपनी पेंशन शुरू करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए किसी भी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन शुरू होने से पहले ही बैंक को अंडरटेकिंग दे दी जाएगी।

अधिकारी के मुताबिक, 'जैसे ही केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तरफ से पीपीओ तैयार कर दिया जाएगा उसी वक्त बाकी कागजात के साथ ही उसकी भी एक कॉपी बैंक को भी भेज दी जाएगी।'

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जो कर्मचारी हेड ऑफिस से दूर पदस्थ हैं या किसी अन्य कारण से दूर हैं वो बैंक से अपने सुविधा अनुसरा पीपीओ जाकर ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें एक आवेदन लिखकर हेड ऑफिस से अनुमति लेनी पड़ेगी।

नए आदेश को लेकर डीओपीटी ने कहा कि पहले कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसमें बैंको को पीपीओ नहीं मिलने की वजह से रिटायर कर्मचारी को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

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