नीतीश को झटका, बिहार में हाईकोर्ट ने विदेशी शराब पर से पाबंदी हटाई
बिहार में पूर्ण शराबबंदी को पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द
पटना:
बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शराबबंदी कानून को गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नए उत्पाद अधिनियम पर सुनवाई करते हुए इस कानून को गलत करार दिया और कहा कि राज्य में देसी शराब पर पाबंदी रहेगी लेकिन विदेशी शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
बिहार में इसी साल 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था। गौरतलब है कि साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं से ये वादा किया था कि अगर राज्य में फिर से उनकी सरकार बनेगी तो वो शराब पर राज्य में पूरी तरह पाबंदी लगा देंगे।
नई शराबबंदी कानून को लेकर पहले ही राज्य में विवाद शुरू हो गया था और लोग इसका विरोध कर रहे थे । विरोध के बाद नीतीश सरकार ने नया शराबबंदी कानून भी बनाया था जो गांधी जयन्ती पर राज्य में लागू होना था लेकिन उससे दो दिन पहले ही कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दे दिया।
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