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लंदन: नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, गवाह को मारने की दी थी धमकी

इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने बताया कि नीरव मोदी (Nirav Modi) को इस सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित किया जाएगा.

Updated on: 29 Mar 2019, 08:48 PM

नई दिल्ली:

पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत को लेकर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 अप्रैल तय की है. सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए. भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे क्राउन प्रॉसेक्यूशन सर्विस के टॉबी कैडमैन ने लंदन की कोर्ट को बताया कि नीरव मोदी (Nirav Modi) ने इस केस के अहम गवाह को जान से मारने की धमकी दी थी.

टॉबी कैडमैन ने अदालत में कहा,' नीरव मोदी (Nirav Modi) ने एक गवाह 'आशीष लाड' को बुलाकर, उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इसे आधार बनाते हुए ईडी के वकील ने कोर्ट में भगोड़े नीरव मोदी (Nirav Modi) को जमानत न दिए जाने की मांग की थी.

कैडमैन ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी कि कैसे नीरव मोदी (Nirav Modi) भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं.

नीरव मोदी (Nirav Modi) की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग करते हुए कैडमैन ने कहा कि अगर अदालत नीरव मोदी (Nirav Modi) को कोर्ट से जमानत देता है तो वह सबसे पहले देश छोड़ने की कोशिश करेगा. इसके अलावा यदि वह जेल से बाहर होता है तो सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकता है.

गौरतलब है कि नीरव मोदी (Nirav Modi) को स्कॉटलैंड यार्ड ने मध्य लंदन की एक बैंक शाखा से गिरफ्तार किया था. वह वहां नया खाता खुलवाने गया था. भारतीय प्राधिकरण का पक्ष रख रहे क्राउन प्रॉसेक्यूशन सर्विस ने पहली सुनवाई के दौरान कहा था कि नीरव मोदी (Nirav Modi) करीब दो अरब डॉलर के मनी लॉड्रिंग एवं धोखाधड़ी के मामले में वांछित है.

इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने बताया कि नीरव मोदी (Nirav Modi) को इस सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित किया जाएगा.