logo-image

एनजीटी ने NDMC और DDA को जारी किया नोटिस, पेड़ों की कटाई पर 19 जुलाई तक लगाई रोक

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली में 19 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी।

Updated on: 02 Jul 2018, 06:18 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को दिल्ली में 19 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया और दक्षिणी दिल्ली में बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास करने वाले एनबीसीसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिल्ली जल बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय से इसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।

हरित न्यायालय ने कहा, 'उच्च न्यायालय के आदेश को दिमाग में रखते हुए पेड़ों की कटाई मामले में यथास्थिति बनाए रखें।'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को केंद्र सरकार की निर्माण कंपनी एनबीसीसी को 4 जुलाई तक पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश दिया था।

एनजीटी ने कहा कि पेड़ों की कटाई से बहुत नुकसान होगा और इससे पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। 

एनजीटी ने कहा, 'एनबीसीसी को हमें पेड़ों की कटाई की संबंध में और प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।'

अदालत ने इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तक इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।

और पढ़ें: पूर्व क्रिकेटर मदन लाल को हरा रजत शर्मा बने डीडीसीए के नए अध्यक्ष

एनजीटी ने यह आदेश दिल्ली स्थित संगठन ग्रीन सर्किल की याचिका पर दिया है।

यह अनुमान है कि परियोजना के लिए 16,500 पेड़ों को काटा जाएगा, जिसमें से 2,000 पेड़ों को पहले ही काटा जा चुका है।

एनबीसीसी ने हालांकि 16,500 पेड़ों की संख्या के आंकड़े का विरोध किया और कहा कि 'ये संख्या अफवाह पर आधारित है, यह सही नहीं है।'

एनबीसीसी के अनुसार, दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में तीन आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास के अंतर्गत 25,000 नए फ्लैट और 70,000 वाहनों के पार्किं ग के निर्माण के लिए लगभग 13,000 पेड़ों की कटाई की जानी है।

और पढ़ें: CBI ने सेना के इंजीनियर समेत 5 अन्य को रिश्वतखोरी में गिरफ्तार किया