NGT ने दिल्ली में डीजल एंबुलेंसों के पंजीकरण की दी अनुमति
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT ) ने 3 तेल कंपनियों से 10 साल पुराने डीजल ट्रकों का विवरण जमा करने के लिए कहा जिसका ये ईधन परिवहन के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि NGT ने मरीजों को ले जाने के लिए डीजल एम्बुलेंस के पंजीकरण की अनुमति दी।
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT ) एम्स के मरीजों को लाने ले जाने के लिए ऐसे चार डीजल एंबुलेंस के पंजीकरण को मंजूरी दी है जो कि बीएस-चार उत्सर्जन नियम को पूरा करते हैं।
#NGT asks 3 oil companies to submit details of the 10-year-old #diesel trucks they use to transport fuel.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2017
एनजीटी ने एम्स के मरीजों को लाने ले जाने के लिए ऐसे चार डीजल एंबुलेंस के पंजीकरण को मंजूरी दी है जो कि बीएस-चार उत्सर्जन नियम को पूरा करते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने एम्स की ओर से 10 वर्ष से पुराने वाहनों को नष्ट करने का आश्वासन मिलने के बाद उसे यह राहत दी है।
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गौरतलब है कि अधिकरण ने नए डीजल वाहनों के पंजीकरण तथा 10 वर्ष पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण पर पिछले वर्ष रोक लगा दी थी। जिसके बाद एम्स ने नए वाहनों के पंजीकरण के लिए अधिकरण के समक्ष अपील की थी।
इसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो हजार सीसी इंजन क्षमता वाली डीजल एसयूवी और कारों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी।
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