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कोर्ट से नहीं मिली राहत, नवाज शरीफ जेल में ही मनाएंगे ईद

नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद भ्रष्टाचार के आरोप में क्रमशः दस, सात और एक साल की सजा काट रहे हैं।

Updated on: 21 Aug 2018, 05:49 PM

नई दिल्ली:

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर फैसला स्थगित किए जाने के बाद उन्हें ईद जेल में ही मनानी पड़ेगी। पीएमएल-एन के नेता अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के बचे हुए मामलों की सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत में पेश हुए थे।

डॉन ऑनलाइन के मुताबिक, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मियागुल हसन औरंगजेब की आईएचसी की एक पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'इस वक्त हम इन याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हैं, यह लंबित रहेगी और इनपर अपील के साथ सुनवाई की जाएगी।'

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शरीफ, उनकी बेटी और दामाद क्रमश 10, सात और एक साल की सजा काट रहे हैं।