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दिव्यांगों के लिए सरकार ने राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

केंद्र के इस दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांगों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं है।

Updated on: 25 Jan 2017, 11:18 PM

नई दिल्ली:

केन्द्र सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर बताया है कि राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांग कैसे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करें। केंद्र के इस दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांगों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं है और न ही दिव्यांगों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा और जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाया जाना चाहिए।

पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995 के मुताबिक दिव्यांगजनों की श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि वे अन्य नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करें।

क्या है नए दिशा निर्देश?
1. अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर का प्रयोग करता है और खड़ा नहीं हो सकता तो उसे अपनी व्हील चेयर एक जगह पर स्थिर रखनी होगी।
2. शरीर के अन्य भागों को भी स्थिर रखना होगा। ऐसे में अगर किसी के साथ कोई सहायक है तो उसे खड़ा होना होगा।
3. मूकबधिरों को उन्हें राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप बिना किसी गतिविधि करते हुए खड़ा होना होगा।
4. मानसिक रोगियों को राष्ट्रगान के दौरान नियमों के पालन में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि मानसिक रोगियों को समझने में समस्या आ सकती है।
5. अंधे और आंशिक रुप से दृष्टिबाधित दिव्यांगों को भी राष्ट्रगान पर खड़ा होना चाहिए।

सरकार ने यह भी कहा है कि दिव्यांग के साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए।