logo-image

मनी लॉडिंग केस में कारोबारी राजीव सक्सेना को मिली नियमित जमानत

मनी लॉडिंग केस में कारोबारी राजीव सक्सेना को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है.

Updated on: 25 Feb 2019, 03:10 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉडिंग मामले में दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी है. उन्हें हाल में ही यूएई से भारत लाया गया था. बिजनेसमैन राजीव सक्सेना वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी हैं और उनका दुबई में कारोबार है. 

बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धनशोधन मामले में पिछले दिनों अधिकारियों ने दुबई में कारोबारी राजीव सक्सेना को गिरफ्तार किया था और फिर से उसे भारत भेज दिया गया था. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में वांछित दुबई के एक कारोबारी और एक कॉरपोरेट विमानन लॉबिस्ट को भारत प्रत्यर्पित किया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 31 जनवरी को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे चार दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था. 

इसके बाद पिछले दिनों दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्‍सेना को अंतरिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने राजीव को 5-5 लाख की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया था. इसी मामले में सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. राजीव शमशेर बहादुर सक्सेना 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में वांछित है और लॉबिस्ट दीपक तलवार विदेशी फंडिंग के जरिए प्राप्त 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में ईडी तथा सीबीआई की वांछित सूची में है. बता दें कि इसके पहले दिसंबर में ही अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया गया था.