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रोटोमैक घोटालाः कोठारी के खिलाफ 12 अन्य मामले दर्ज, तीन अकाउंट भी अटैच

रोटोमैक कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग (आईटी) ने 12 मामले दर्ज किए हैं। विभाग ने आईटी एक्ट 1961 के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।

Updated on: 28 Feb 2018, 12:20 AM

नई दिल्ली:

रोटोमैक कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग (आईटी) ने 12 मामले दर्ज किए हैं। विभाग ने आईटी एक्ट 1961 के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। कुल मिलाकर अभी तक कंपनी के खिलाफ 18 मामले दर्ज हो चुक हैं।

विभाग ने रोटोमैक कंपनी के तीन अन्य बैंक अकाउंट को भी अटैच कर दिया है। इससे पहले विभाग ने छह मामले 24 फरवरी को दाखिल किया था।

आयकर विभाग की तरफ से सभी छह चार्जशीट लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में इनकम टैक्स एक्ट की कई धाराओं में दायर की गई थी। इससे पहले इस घोटाले में एजेंसी रोटमैक ग्रुप और इनके प्रमोटर के 4 अचल संपत्तियों को भी इस चार्जशीट में जोड़ चुकी है।

इसके साथ ही रोटोमैक ग्रुप के उत्तर प्रदेश के अलग-अलग बैंकों में 14 खातों को भी इसमें जोड़ा गया था। इन सारी संपत्तियों को चार्जशीट में बकाया टैक्स की वसूली के लिए जोड़ा गया है। अधिकारी के मुताबिक रोटोमैक कंपनी पर करीब 106 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।

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बैंक से लोन लेकर उसे न चुकाने के मामले में रोटौमैक कंपनी के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED)इस मामले की जांच कर रही है। रोटोमैक ग्रुप पर सात बैकों का करीब 3 हजार 695 करोड़ रुपये का लोन बकाया है जो उन्होंने नहीं चुकाया है।

कंपनी के प्रमोटर विक्रम कोठारी के खिलाफ बैंक आफ बड़ौदा की कानपुर रीजनल मैनेजर ने विक्रम कोठारी के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें 456 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की बात कही गई है।

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