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लोकसभा में CGST और IGST बिल संशोधनों के साथ हुआ पारित

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी बिल पेश कर दिया है। जीएसटी बिल पर आज सदन में चर्चा होने के बाद सरकार की तरफल से वित्तमंत्री अरुण जेटली जीएसटी पर जवाब दे रहे हैं।

Updated on: 20 Jun 2017, 11:18 PM

नई दिल्ली:

तमाम बहस और चर्चाओं के बाद बुधवार को लोकसभा में जीएसटी बिल पास हो गया। लोकसभा ने जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और कॉम्पेंसेशन जीएसटी बिलों को संशोधनों के बाद पास किया। 

सरकार की कोशिश है कि 1 जुलाई से जीएसटी को देशभर में लागू कर दिया जाए। माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद करीब 50 ऐसी सेवाएं टैक्स पर टैक्स देना होगा जो फिलहाल टैक्स दायरे के बाहर है।

इनमें निजी अस्पतालों में इलाज कराना, रेल माल ढुलाई, डॉक्टरों की फीस, लैब में जांच कराना, फिजियोथिरेपिस्ट से इलाज कराना, पैरामेडिकल स्टाफ पर भी टैक्स लगने की संभावना है। इसके अलावा सरकार टैक्स एंबुलेंस सेवा को भी टैक्स दायरे में ला सकती है। 

साथ ही रेटिंग, लीज देने और ईएमआई पर भी टैक्स देना पड़ेगा। 

LIVE Updates-  

 

# लोकसभा में CGST और IGST बिल संशोधनों के साथ पास हो गए हैं।

# लोकसभा में CGST बिल संशोधनों के साथ पास हो गया है।

# कांग्रेस ने की वोटिंग की मांग, कई प्रावधान ध्वनि मत से पारित

# जीएसटी पर लोकसभा में वोटिंग शुरू

अरुण जेटली का जीएसटी पर लोकसभा में जवाब

# जम्मू-कश्मीर में ये इसलिये लागू नहीं होगा, वहां की स्थिति अलग है, राज्य विधानसभा को जीएसटी के लिये बिल पारित करना होगा और उसके बाद ही ये वहीं पर लागू होगा 

# रेट की जहां तक बात है वो सिर्फ नोटिफिकेशन तक ही है केंद्र सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करेगा रेट तय नहीं करेगा

# जीएसटी के दायरे में वो सभी आ रहे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अग्रीकल्चरिस्ट की जहां तक बात है वो ज़ीरो रेटेड के दायरे में आते हैं

# अग्रीकल्चरिस्ट को इसके दायरे में लाया गया क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है

# सीएजी को जो अधिकार संविधान के तहत है वो ही उसे मिलेगा 

# सीएजी की अथॉरिटी को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन सीएजी के अधिकार टैक्सेशन कानून के तहत कोइ अधिकार नहीं है

# हमारी कोशिश थी कि विभिन्न मुद्दों पर जिन पर सहमति बन रही है उसे जीएसटी के तहत लाया जाए और जिन पर नहीं बन रही उसपर बाद में विचार किया जाएगा

# शराब को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई

# पेट्रोलियम के साथ भी इसी तरह की बात आई औऱ राज्यों ने कहा कि उनकी रेवेन्यू का बड़ा स्रोत है, लेकिन पेट्रोलियम को लाया गया है लेकिन इस पर ज़ीरो जीएसटी लगेगा

# रियल स्टेट को जीएसटी के दायरे में रखने के पक्ष में मैं भी था, लेकिन ये तय हुआ कि जीएसटी लागू किया जाए फिर इसको भी इसके दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी

# रियल स्टेट को जीएसटी के दायरे में रखने के लिये भी चर्चा हुई थी, लेकिन राज्यों में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी 

# हर टैक्स कानून सम्मत होना चाहिये, जो धारा 269 के तहत होना चाहिये

# देश में टैक्स सिस्टम के तहत कई तरह के टैक्सेशन सिस्टम है। जीएसटी के लागू होने से टैक्स सिस्टम में कई तरह के बदलाव आएंगे

# इसका उद्देश्य है कि देश में समान टैक्स हो एक टैक्स ऑफिसर हो 

# देश की प्रगति के लिये केंद्र और राज्य सरकार ने एक टैक्स सिस्टम के लिये सहमत हुए हैं

# विशेषज्ञों की समिति गठित की गई है ताकि जीएसटी को सही तरीके से लागू किया जा सके