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चारा घोटाले में मिली सज़ा के खिलाफ जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में अपील करेंगे लालू यादव

रांची की विशेष सीबीआई अदालत से चारा घोटाले में 3.5 साल की सजा पाने और जेल जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अगले कुछ दिनों में अपील करेंगे।

Updated on: 08 Jan 2018, 08:24 PM

नई दिल्ली:

रांची की विशेष सीबीआई अदालत से चारा घोटाले में 3.5 साल की सजा पाने और जेल जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अगले कुछ दिनों में अपील करेंगे।

लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार या फिर आने वाले सोमवार को वह कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के एक अधिकारी ने बताया कि लालू यादव समेत चारा घोटाले में 16 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट के फैसले की कॉपी उनको शनिवार को सौंपी गई है।

यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या आरजेडी अध्यक्ष अपनी बहन की मृत्यु के चलते अदालत में पेरोल की याचिका लगाएंगे। कुमार ने बताया कि इस बात पर विचार नहीं किया गया है। 

उन्होंने कहा, 'नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।'

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लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 जनवरी को चारा घोटाले से जुडे़ एक मामले में 3.5 साल की सज़ा सुनाई थी।

सीबीआई अदालत ने लालू को 1990-94 के दौरान देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से करीब 85 लाख रुपये निकालने का दोषी करार दिया था। इस दौरान वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू यादव को इस मामले में दोषी पाया था।

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